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नान घोटाला केस...आलोक-अनिल-सतीश पर FIR

  रायपुर । छत्तीसगढ़ नान घोटाला केस में CBI ने 3 सीनियर अफसरों पर केस दर्ज किया है। इनमें तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, ...

 

रायपुर । छत्तीसगढ़ नान घोटाला केस में CBI ने 3 सीनियर अफसरों पर केस दर्ज किया है। इनमें तत्कालीन स्कूल शिक्षा विभाग सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, तत्कालीन संयुक्त सचिव अनिल टुटेजा और तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा शामिल हैं। जांच प्रभावित करने पर केस दर्ज किया। CBI ने तीनों अफसरों पर सबूतों से छेड़छाड़, गवाहों पर दबाव बनाने के आरोप में FIR दर्ज की है। इसके पहले CBI ने शुक्रवार को अनिल टुटेजा के रायपुर निवास के अलावा एक अन्य ठिकाने पर छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। CBI ने संकेत दिए हैं कि इस मामले में और नाम जुड़ सकते हैं। साथ ही जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने जांच में बाधा डालने का प्रयास किया, उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में है। CBI की टीम EOW में दर्ज केस अपने हाथ में लेकर नए सिरे से जांच कर रही है। CBI के मुताबिक, अफसरों ने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया। एनएएन (नागरिक आपूर्ति निगम) मामले में ED और EOW-ACB की कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश की। आयकर विभाग ने जिन डिजिटल सबूतों को जब्त किया, उसमें जांच को कमजोर करने एविडेंस मिले हैं। CBI की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि, तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए। इन अधिकारियों ने न सिर्फ खुद के लिए अग्रिम जमानत की कोशिश की, बल्कि राज्य आर्थिक अपराध शाखा में तैनात अधिकारियों को डॉक्यूमेंट में हेरफेर करने के लिए भी राजी किया। नान घोटाला फरवरी, 2015 में सामने आया था, जब ACB/EOW ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने वाली नोडल एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) के 25 परिसरों पर एक साथ छापे मारे थे। छापे के दौरान कुल 3.64 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे। छापे के दौरान एकत्र किए गए चावल और नमक के कई नमूनों की गुणवत्ता की जांच की गई थी। दावा किया गया था कि वे घटिया और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थे। OW ने अपनी FIR में बताया था डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए तत्कालीन महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा से असम्यक लाभ लिया। उनका मकसद था कि सतीशचंद्र वर्मा को लोक कर्तव्य को गलत तरीके से करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए सरकारी कामकाज में गड़बड़ी कर सकें। इसके बाद, सभी मिलकर एक आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हुए और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में काम करने वाले उच्चाधिकारियों से प्रक्रियात्मक दस्तावेज और विभागीय जानकारी में बदलाव करवाया। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य था नागरिक आपूर्ति निगम के खिलाफ दर्ज एक मामले (अप.क. 09/2015) में अपने पक्ष में जवाब तैयार करना, ताकि हाईकोर्ट में वे अपना पक्ष मजबूती से रख सकें और उन्हें अग्रिम जमानत मिल सके। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने डॉ. आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, सतीश चंद्र वर्मा और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धाराओं 7, 7क, 8, और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 182, 211, 193, 195-ए, 166-ए, और 120बी के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं।

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