रायपुर। राज्य प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर तीस लाख का जुर्माना लगाया है। छात्रों से ली गई ज्यादा राशि एक मा...
रायपुर। राज्य प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने तीन निजी मेडिकल कॉलेजों पर तीस लाख का जुर्माना लगाया है। छात्रों से ली गई ज्यादा राशि एक माह में सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने के निर्देश दिए हैं। तय समय में राशि जमा न करने पर शासन ने मेडिकल कॉलेजों की मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा भी की है।रायपुर के श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) व भिलाई के शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जुनवानी में एमबीबीएस, एमडीएमएस पाठ्यक्रमों के संचालन में ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस के नाम पर छात्रों से ज्यादा राशि लिए जाने की शिकायत समिति को मिली थी।
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