बिलासपुर। जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति से लोन लेकर बकाया राशि नहीं चुकाने वाले हितग्राही आगामी नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव लड़ने से...
बिलासपुर। जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति से लोन लेकर बकाया राशि नहीं चुकाने वाले हितग्राही आगामी नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। लोन न चुकाने वाले 1,850 हितग्राहियों की सूची जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति ने जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि कर्ज न चुकाने वाले हितग्राहियों ने अगर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन जमा किया, तो ऋण राशि जमा नहीं करने पर इनका नामांकन रद हो सकता है। आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को देखते हुए जिला अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति के अधिकारियों ने कर्ज लेने के बाद राशि अदा नहीं करने वालों की शिकायत कलेक्टर से की थी। विषय की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ, निगम आयुक्त और जनपद पंचायतों के सीईओ को बकायादारों की सूची सौंपी है। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के फार्म पर विशेष निगरानी रखी जाए। यदि इन उम्मीदावारों के नामांकन फार्म में यदि लोन चुकाने का एनओसी संलग्न न हो, तो इनके फार्म को निरस्त कर दिया जाए। अंत्यावसायी विकास सहकारी समिति के कार्यपालन अधिकारी लक्ष्मी कश्यप के अनुसार जिले में कुल 1,850 बकायादार हितग्राही हैं, जिन्होंने अलग-अलग वर्षों में लोन लेकर राशि का भुगतान नहीं किया है। इनमें से अधिकांश लोन 20 से 25 साल तक पुराने हैं। जिले में इन बकायादारों पर कुल 10 करोड़ की वसूली बाकी है।
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