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जीएसटी में ब्याज की गणना के नियम में हो बदलाव, चेंबर आफ कामर्स ने की ये मांग

  रायपुर। जीएसटी में ब्याज की गणना के नियम में बदलाव किया जाए। साथ ही नियम 86 बी के प्रावधानों को निरस्त किया जाएं। पूर्व माह का जीएसटीआर 3ब...

 

रायपुर। जीएसटी में ब्याज की गणना के नियम में बदलाव किया जाए। साथ ही नियम 86 बी के प्रावधानों को निरस्त किया जाएं। पूर्व माह का जीएसटीआर 3बी न जमा होने पर जीएसटीआर-1 जमा करने पर प्रतिबंध हटाया जाए। इसके साथ ही जीएसटी के नियमों में सरलीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ चेंबर आफ कामर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, राज्य वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कमिश्नर सेंट्रल टैक्स मो. अबु समा एवं राज्य जीएसटी आयुक्त रजत बंसल को सुझाव भेजा है।
मालूम हो कि 22 जून को 53वां जीएसटी काउंसिल की बैठक है। चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि इन सुझावों पर ध्यान दिया गया तो व्यापार की रफ्तार और ज्यादा बढ़ेगी। जीएसटी के नियमों के कारण इन दिनों व्यापारियों की परेशानी और बढ़ गई है।
ये भी है सुझाव
1. नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण के संबंध में
2. ई-इनवाइसिंग के 1 अगस्त 2023 से 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर
लागू किए गए प्रावधान वापस लिए जाने चाहिए
3. ई-इनवाइसिंग की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए
4. ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती की जाए
5. इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने संबंधी प्रावधान को वापस लिए जाए
6. नियम 86 बी के प्रावधानों को निरस्त किये जाएं

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