ग्रेटर नोएडा। साल 2006 के निठारी कांड में बरी होने के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर को आज जेल से रिहा कर दिया गया। 17 साल पुराने इस केस में बीते दि...
ग्रेटर नोएडा। साल 2006 के निठारी कांड में बरी होने के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर को आज जेल से रिहा कर दिया गया। 17 साल पुराने इस केस में बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया था। दोपहर 1.40 बजे जब मोनिंदर पंढेर को जेल से रिहा किया गया तो उस समय जेल के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जेल से निकलने के बाद मोनिंदर सिंह पंढेर ने किसी से बात नहीं की। अपने वकील के साथ वह जेल से बाहर आया और फिर कार में बैठकर जेल से रवाना हो गया। सुरक्षा के लिहाज से कुछ पुलिस जवान उनके पीछे गए। गौरतलब है कि 17 साल पहले हुए नोएडा में निठारी गांव के जघन्य हत्याकांड ने पूरे देश को हिला दिया था। इस मामले में मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली को मुख्य आरोपी बनाया गया था लेकिन अभियोजन पक्ष सबूतों के अभाव में सजा दिलाने में असफल रहा। बीते सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोली निर्दोष करार देते हुए CBI कोर्ट गाजियाबाद की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा को रद कर दिया था। CBI कोर्ट ने मोनिंदर पंढेर और कोली को 12 हत्याओं के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो दोनों अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में रिहा किया किया जाए। हाई कोर्ट ने करीब 14 साल तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की खंडपीठ ने फैसला 14 सितंबर को सुरक्षित कर लिया था। CBI के अधिवक्ता के मुताबिक, फैसले का विस्तृत अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की जा सकती है।
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