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नया लाइसेंस विदेश में भी मान्य, आनलाइन आवेदन पर हो रही होम डिलीवरी

  रायपुर। परिवहन विभाग के नए ड्राइविंग लाइसेंस से देश के साथ ही अब विदेश में भी वाहन चला सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से घर बैठे इसे ब...

 

रायपुर। परिवहन विभाग के नए ड्राइविंग लाइसेंस से देश के साथ ही अब विदेश में भी वाहन चला सकेंगे। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से घर बैठे इसे बनवाया जा सकता है। दरअसल, परिवहन विभाग के सारथी डाट परिवहन डाट जीओवी डाट इन सारथी सर्विस स्टेट सेलेक्शन डाट डू पर जाकर बड़ी संख्या में वाहन चालक आवेदन कर रहे हैं। अपने पुराने फार्मेट के ड्राइविंग लाइसेंस बदलने के लिए भी आवेदन कर रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 10 दिनों के भीतर नए फार्मेट का क्यूआर कोड आधारित स्मार्ट डीएल की होम डिलीवरी के साथ ही एसएमएस और वाट्सएप पर संदेश भी भेजा जा रहा है। पुराने फार्मेट का ड्राइविंग लाइसेंस अन्य प्रदेश और विदेश में मान्य नहीं किया जाता है। इसे ध्यान में रखकर देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय एक देश एक कार्ड योजना के तहत इसे शुरू किया है। जिनके पास पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें नया बनवाने से यह फायदा होगा कि देशभर के साथ ही विदेश में भी वाहन चला सकेंगे। कहीं कोई समस्या नहीं होगी।

यह है शुल्क:

नया डीएल रिनुअल शुल्क 200 रुपये, स्मार्ट कार्ड 200 रुपये और पोस्टल चार्ज 50 रुपये कुल 450 रुपये। अगर कोई 20 वर्ष की आयु का वाहन चालक लाइसेंस बनवाता है तो लाइसेंस की अवधि 40 वर्ष की आयु तक मान्य होगी, फिर नवीनीकरण कराने पर दस साल और बढ़ेगी। दूसरी बार नवीनीकरण कराने पर पांच साल की अवधि और बढ़ेगी।

ऐसे बनवाएं नया लाइसेंस:

सारथी डाट परिवहन डाट जीओवी डाट इन सारथी सर्विस स्टेट सेलेक्शन डाट डू वेबसाइट पर जाकर छत्तीसगढ़ राज्य सलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद विंडो ओपन होने के बाद दाहिनी ओर मेन्यू बार में आवेदन आनलाइन पर क्लिक करना पड़ेगा। इससे आन ड्राइविंग लाइसेंस रिनीवल, डुप्लीकेट, एडील अदर्श दिखाई देगा। इसमें रिप्लेसमेंट आफ लाइसेंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहां एक नई विंडो ओपन होने पर फिर से राज्य की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। अब अपने लाइसेंस वाले राज्य को सलेक्ट करें। इसके बाद कंटीन्यू के बटन पर क्लिक कर अपने अपने आधार कार्ड से संबंधित जानकारी देने के बाद प्रोसिड पर क्लिक करना होगा।

फैक्ट फाइल

140453 नया डीएल आवेदन

136043 जारी किया डीएल

20 साल तक की अवधि तक मान्य डीएल

10 साल बढ़ेगी अवधि पहली बार नवीनीकरण कराने पर

5 साल की अवधि तक वैध होगा लाइसेंस दूसरी बार नवीनीकरण पर

(प्रदेशभर में 1 जनवरी से 31 अगस्त 2023 तक आकंड़ा)

सहायक परिवहन आयुक्त शैलाभ साहू ने बताया कि एक देश एक लाइसेंस की तर्ज पर नया ड्राइविंग लाइसेंस पूरे भारत के अलावा विदेश में भी मान्य है। बड़ी संख्या में वाहन चालक नया लाइसेंस बनवा रहे हैं। आनलाइन आवेदन पर करने पर स्मार्ट कार्ड युक्त डीएल बनाकर वाहन चालकों के घर के पते पर भेजे जा रहे हैं।

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