बिलासपुर। बिल्हा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक एक में अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आया है। रहंगी रोड पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष नानक रेलवानी ...
बिलासपुर। बिल्हा नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक एक में अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आया है। रहंगी रोड पर नगर पंचायत उपाध्यक्ष नानक रेलवानी के बेटे नीरज रेलवानी द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही है। मामला सामने आने के बाद सीएमओ ने अवैध प्लाटिंग और कॉलोनी निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही प्लाटिंगकर्ताओं के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की गई है। नगर पंचायत ने इस बाबत आदेश जारी किया है। अवैध प्लाटिंग के खेल में नीरज रेलवानी समेत कुल पांच लोग शामिल हैं। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि उपरोक्त अवैध प्लाटिंगकर्ताओं द्वारा शासन को लाखों रुपये की राजस्व हानि पहुंचाने के साथ-साथ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम के धारा 339 के तहत दण्डनीय श्रेणी में अपराध किया जा रहा है. जो तीन से सात वर्ष तक सजा के साथ एक लाख तक जुर्माना से दण्डनीय है। फिलहाल नगर पंचायत ने उक्त जमीन को उपविभाजित कर किए गए संपूर्ण अंतरण, अनुज्ञा को शून्य घोषित कर दिया है। साथ ही उक्त खसरा में शेष भूमि को उप विभाजन कर खरीदी-बिक्री, पंजीयन, करार, अनुज्ञा, व्यपवर्तन, अंतरण पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। सीएमओ द्वारा जारी आदेश के उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है।
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