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जिनकी कम है आय उन्हें भी मिलेगा न्याय

  बिलासपुर। विधि और न्याय के क्षेत्र में निर्धन और असहाय व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रविधान किया गया है। हमारी न्या...

 

बिलासपुर। विधि और न्याय के क्षेत्र में निर्धन और असहाय व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रविधान किया गया है। हमारी न्याय व्यवस्था में विपक्ष को अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान किया गया है। भारतीय न्याय व्यवस्था का उद्देश्य कभी भी एकपक्षीय न्याय करने का नहीं रहा है। यदि कोई पक्ष निर्धन या साधनहीन है तो उसे उचित साधन जुटाए जाते हैं। विधिक सहायता योजना के जरिए जरूरतमंदों को अधिवक्ता उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विधिक सहायता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर महत्वपूर्ण प्रविधान बनाए गए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राज्य व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले शहरी व ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। कानूनी शिक्षा के साथ ही कानूनी साक्षरता को लेकर विधि व्यवसाय से जुड़े अधिवक्ताओं के अलावा न्यायिक अधिकारियों की टीम गांव-गांव घूम रही है और लोगों को संविधान प्रदत्त अधिकार से परिचित भी करा रहे हैं।

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