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हाई कोर्ट ने दी अनुमति16 वर्षीय छात्रा को गर्भपात कराने की, भ्रूण सुरक्षित रखने का आदेश

    बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में एक 16 साल की गर्भवती छात्रा का गर्भपात कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर ...

 

 

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में एक 16 साल की गर्भवती छात्रा का गर्भपात कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की मौजूदगी में आज दुष्कर्म पीड़िता का गर्भपात कराएंगे। गर्भपात कराने के फैसले के साथ ही कोर्ट ने आरोपी को सजा मिले इसलिए उसके भ्रूण का डीएनए कराने का भी आदेश दिया है। मामला अविभाजित राजनांदगांव जिले का है। खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिले के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली दुष्कर्म पीड़िता छात्रा गर्भवती हो गई है। इससे परेशान उसके पिता ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा तीन व नियम 9 के तहत अपनी बेटी का गर्भपात कराने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अधिवक्ता समीर सिंह व रितेश वर्मा के जरिये याचिका दायर कर गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत के आदेशों का हवाला देते हुए अपनी बेटी के भविष्य व बेहतर जीवन जीने के लिए उसका गर्भपात कराने की अनुमति मांगी है।

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