राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी थाना अंतर्गत बांधाबाजार निवासी भूपेंद्र गुप्ता से लगभग तीन साल पहले मारपीट और लूट-डकै...
राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी थाना अंतर्गत बांधाबाजार निवासी भूपेंद्र गुप्ता से लगभग तीन साल पहले मारपीट और लूट-डकैती की वारदात हुई थी। जिस पर तात्कालिक थाना प्रभारी आशीर्वाद रहटगांवकर ने तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए डकैती, लूट और मारपीट के आरोपितों की पतासाजी शुरू की।पतासाजी के बाद छह आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। जानकारी के अनुसार अप्रैल- मई 2020 में थाना अंबागढ़ चौकी अंतर्गत बांधा बाजार निवासी प्रार्थी भूपेंद्र गुप्ता सोने-चांदी की साप्ताहिक दुकान लगाकर वापस शाम को घर आ रहे थे। इसी दौरान भूपेंद्र गुप्ता के साथ छह लोगों ने मारपीट कर लगभग 12 लाख के सोने-चांदी के आभूषणों की डकैती की थी। रिकार्ड समय में आरोपितों को पकड़ कर 100 प्रतिशत आभूषणों की रिकवरी अंबागढ़ चौकी पुलिस ने की और आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। सभी छह आरोपितों को डकैती का आरोप साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस केस की सुनवाई एडीजे थामस एक्का के कोर्ट में हुई। इस फैसले से जनता में खुशी की लहर के साथ कानून पर भरोसा और बढ़ गया । प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना कार्रवाई तत्कालीन निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर द्वारा कर अभियोग पत्र पेश किया गया था। आरोपियों में मोहम्मद मेहराज आत्मज जानू अंसारी उम्र 22 साल, निवासी सरवनी बिलास मस्जिद के पास, थाना बाबूगढ़ सावनी जिला हापुड़ यूपी, निकित कुमार बिंझारे, 21 साल, आत्मज़ धर्मेंद्र, निवासी सेवताटोला, डोंगरगांव, मोहम्मद रिजवान उम्र 22 साल मोती कॉलोनी हापुड़ उत्तर प्रदेश, सुनील मिश्रा उम्र 27 साल, कारण मिश्रा उम्र 22 साल दोनो निवासी सेवता टोला, डोंगरगांव, मोहम्मद गुलजार उम्र 23 साल निवासी मोती कालोनी, हापुड़, यूपी के है। ज्ञातव्य है कि दो माह पूर्व भी ग्राम राजा भानपुरी के डिंपल मर्डर केस में भी आरोपित को आजीवन कारावास की सजा हुई है। जिसकी सम्पूर्ण विवेचना कार्रवाई तत्कालीन निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर ने ही की थी।
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