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*कोंडागांव जिल के कोकोड़ी ग्राम में विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन , जिला सत्र न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने ग्रामीणों को विधिक सेवा एवं अधिकारों की दी जानकारी*

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिशा योजना के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता ...



रायपुर। छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिशा योजना के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के परिप्रेक्ष्य में कोण्डागांव विकासखण्ड के ग्राम कोकोड़ी में रविवार को विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप द्वारा मादक द्रव्यों के प्रयोग एवं उनके विरूद्ध विधि द्वारा निर्मित एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेस एक्ट 1985) की जानकारी दी गयी साथ ही उन्होने आये ग्रामीणों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याएं भी सुनी। जिसमें 06 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 01 पेंशन प्राप्ति हेतु, 01 राशन कार्ड तथा चार आधार भूत संरचना निर्माण हेतु आवेदन प्राप्त हुए। जिस पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिये गये। 



अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती पॉल द्वारा संविधान में प्रदत्त अधिकारों के प्रति जागरूक होकर वर्तमान परिस्थितियों में इन अधिकारों का सदुपयोग करने के साथ लोगों को त्वरित न्याय दिलाने तथा उन्हें विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया। इसके साथ ही उन्होने बच्चों की सुरक्षा हेतु पोस्को एक्ट (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेसेस एक्ट 2012) एवं महिला सुरक्षा आदि की जानकारी दी गयी। 



इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव भूपेंद्र कुमार बसंत ने भारतीय संविधान में आम जनता को प्रदत्त अधिकारों की जानकारी देते हुए महिलाओं को भारतीय संविधान कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बताते हुए उन्हे छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, महिला सुरक्षा अधिनियमों, दण्ड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत महिला सुरक्षा विशेष धाराओं के बारे में बताया गया।


इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी देते हुए उन योजनाओं का लाभ लेने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित किया। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ प्रेमप्रकाश शर्मा, जनपद पंचायत सीईओ निकीता मरकाम सहित विभागीय अधिकारी, शिक्षक-शिक्षिकायें, छात्र-छात्रायें तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

इसके अलावा मनरेगा कार्य स्थलों में भी विधिक जागरूकता हेतु शिविरों का योजना किया गया। जहां श्रमिकों को रोजगार गारंटी अधिनियम के साथ अन्य विधियों के संबंध में जानकारी देते हुए विधिक सहायता के बारे में जागरूक किया गया।



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